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चिकित्सकों के यहां आयकर सर्वे, एक करोड़ की अतिरिक्त आय उजागर

locationबीकानेरPublished: Mar 10, 2018 02:16:52 pm

Submitted by:

dinesh kumar swami

आयकर विभाग की ओर से दो चिकित्सकों के यहां शुरू हुई सर्वे की कार्रवाई शुक्रवार सुबह पूरी कर ली गई।

Income Tax Department

आयकर विभाग

बीकानेर . आयकर विभाग की ओर से गुरुवार को दो चिकित्सकों के यहां शुरू हुई सर्वे की कार्रवाई शुक्रवार सुबह पूरी कर ली गई। दोनों चिकित्सकों के यहां एक करोड़ पांच लाख रुपए की अतिरिक्त आय उजागर हुई। बाद में दोनों चिकित्सकों ने अघोषित अतिरिक्त आय को आयकर अधिकारियों के समक्ष समर्पित कर दी।
आयकर अधकारियों ने बताया कि हार्ट हॉस्पिटल में पदस्थापित हृदय रोग विशेषज्ञ के यहां ७० लाख तथा फिजिशियन के यहां ३५ लाख रुपए की अतिरिक्त आय उजागर हुई है। दोनों चिकित्सकों के यहां से जब्त दस्तावेज की जांच के लिए आयकर अधिकारियों ने एक टीम का गठन किया है। इसके बाद इससे जुड़े चिकित्सकों व अन्य पेशेवरों के यहां आयकर विभाग दस्तक दे सकता है।
बोगस ग्राहक भेज की थी जांच
आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों की मानें तो पीबीएम के दोनों चिकित्सक अपने यहां आने वाले मरीजों की संख्या को कम बताकर टैक्स चोरी कर रहे थे। सर्वे से पहले बोगस ग्राहक भेजकर आयकर विभाग ने इस बात की जांच की थी, जो आयकर विभाग के सर्वे में सही साबित हुई।
पहले भी हो चुका मोटी रकम भेजने का उल्लेख
आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो पहले भी आयकर विभाग की ओर से सोनोग्राफी और अन्य जांच सेंटरों पर की गई जांच के दौरान मिली डायरियों में चिकित्सकों के नाम मोटी रकम भेजना उल्लेखित हुआ था। एेसे में गुरुवार को किए गए सर्वे में मिले दस्तावेजों की भी जांच गहनता से की जाएगी। सूत्रों की मानें तो विभाग को आशंका है कि चिकित्सकों का जुड़ाव बड़ी दवा कम्पनियों से हो सकता है। हालांकि फिलहाल विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया है।
29 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर. करीब आठ साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजयसिंह ने मृतक के आश्रितों को 29 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश उन्होंने अधिवक्ता मुखराम कुकणा की ओर से परिवादी अंजिला के परिवाद पर दिए।
उन्होंने बताया कि मृतक आश्रित को अप्रार्थी बीमा कंपनी व मोटर मालिक संयुक्त एवं अलग-अलग 29 लाख आठ हजार आठ सौ सत्तर रुपए अदा करेंगे। परिवादी की ओर से क्लेम प्रस्तुत करने की 23 जनवरी, 2018 से निर्णय तक सात प्रतिशत ब्याज प्रार्थिया को देना होगा।
यह है मामला
22 सितंबर, 2009 को अंजिला अन्य सवारियों के साथ बस में सवार होकर सांगलुपरा से श्रीडूंगरगढ़ जा रही थी। सुबह करीब छह बजे एनएच 11 पर रायसर बस स्टैंड के पास पहुंचे तो सामने से आए ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे उसके गंभीर चोटें आई। इससे वह शत-प्रतिशत स्थाई रूप से निर्योग्य हो गई। इस पर अंजिला ने अधिवक्ता मुखराम कुकणा के मार्फत न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया।

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