बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, लाल बत्ती, स्टॉप स्थान का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, गलत तरीके से ओवरटेक, गलत दिशा में वाहन चलाना। नशे की हालत में वाहन चलाना, सार्वजनिक स्थानों
पर वाहन तेजगति से दौड़ाना, असुरक्षित वाहन का उपयोग, मोटर साइकिल चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन, आपातकालीन वाहन को साइड नहीं देना।
यातायात प्रभारी प्रदीपसिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वहीं बिना हेलमेट पाए जाने पर लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में १५०० और १००, कुल १६०० रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस काफी समय से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने तथा मोटर वाहन अधिनियमों की पालना करने के लिए समझाइश कर रही है।