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बीकानेर : बिना हेलमेट बाइक चलाई तो लाइसेंस निलंबित

locationबीकानेरPublished: Nov 27, 2019 02:17:49 am

Submitted by:

Jitendra

bikaner news : सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित सड़क सुरक्षा कमेटी ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलंबित करने की अनुसंसा की है।

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बिना हेलमेट बाइक चलाई तो लाइसेंस होगा निलंबित

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कार्रवाई

बीकानेर. बिना हेलमेट बाइक चलाना अब आसान नहीं होगा। पुलिस अब सड़क हादसों को कम करने तथा मौतों पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित सड़क सुरक्षा कमेटी ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलंबित करने की अनुसंसा की है। इसकी पालना में पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदशों में मोहटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामलों में विशेष तौर से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन परिस्थितियों में होगा लाइसेंस निलंबित
बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, लाल बत्ती, स्टॉप स्थान का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, गलत तरीके से ओवरटेक, गलत दिशा में वाहन चलाना। नशे की हालत में वाहन चलाना, सार्वजनिक स्थानों
पर वाहन तेजगति से दौड़ाना, असुरक्षित वाहन का उपयोग, मोटर साइकिल चालकों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन, आपातकालीन वाहन को साइड नहीं देना।
1600 रुपए जुर्माना लगेगा
यातायात प्रभारी प्रदीपसिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वहीं बिना हेलमेट पाए जाने पर लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में १५०० और १००, कुल १६०० रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस काफी समय से वाहन चालकों से हेलमेट पहनने तथा मोटर वाहन अधिनियमों की पालना करने के लिए समझाइश कर रही है।
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