ऐसे में देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को माह मार्च के लिए देशी मदिरा के मासिक गारंटी की राशि में बंद के अवधि के दौरान की छूट दी गई है। साथ ही कम्पोजिट तथा रिटेल ऑफ दुकानों के लिए स्पेशल वेण्ड फीस पेनल्टी में बंद की अवधि के अनुपातिक छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह वर्ष २०२०-२१ के मदिरा अनुज्ञाधारियों को माह अप्रेल में लॉकडाउन अवधि के बराबर अवधि की गारंटी राशि तथा स्पेशल वेण्ड फीस पैनल्टी में अनुापातिक बंद अवधि के बराबर छूट दी जाए।
तीन दिन बाद जमा करानी होगी फीस
आदेश में कहा कि इस वर्ष २०२०-२१ में जिनके शराब की दुकानें आबंटित हुई है जो ३१ मार्च तक लॉकडाउन के कारण शुल्क जमा नहीं करा पाए है, उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन हटने के तीन दिन बाद समस्त भुगतान बिना किसी ब्याज के जमा कराने की छूट दी गई है।
आदेश में कहा कि इस वर्ष २०२०-२१ में जिनके शराब की दुकानें आबंटित हुई है जो ३१ मार्च तक लॉकडाउन के कारण शुल्क जमा नहीं करा पाए है, उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन हटने के तीन दिन बाद समस्त भुगतान बिना किसी ब्याज के जमा कराने की छूट दी गई है।
होटल संचालकों को पहले देनी होगी 50 फीसदी फीस
आदेश में होटल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों की ओर से बंद के कारण वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनको ५० प्रतिशत भुगतान बिना ब्याज के लॉकडाउन समाप्त होने के तीन दिन बाद करना होगा। शेष बकाया भुगतान ३० सितंबर-२०२० तक जमा कराने की छूट दी गई है।
आदेश में होटल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों की ओर से बंद के कारण वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनको ५० प्रतिशत भुगतान बिना ब्याज के लॉकडाउन समाप्त होने के तीन दिन बाद करना होगा। शेष बकाया भुगतान ३० सितंबर-२०२० तक जमा कराने की छूट दी गई है।
जिले में इतनी दुकानें
जिले में देशी शराब के 156 समूह हैं जिसमें 187 दुकानें हैं। अंग्रेजी शराब की 39 दुकानें हैं जिनमें से 31 शहर में और चार-चार नोखा व श्रीडूंगरगढ़ में है। ………………………………
जिले में देशी शराब के 156 समूह हैं जिसमें 187 दुकानें हैं। अंग्रेजी शराब की 39 दुकानें हैं जिनमें से 31 शहर में और चार-चार नोखा व श्रीडूंगरगढ़ में है। ………………………………
देशी शराब ठेकेदारों को छूट दी गई हैं। इस संबंध में ठेकेदारों को अवगत करा दिया गया है। ठेकेदार पूरा लॉकडाउन हटने के तीन दिन बाद शुल्क जमा कराना होगा। वहीं होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को इस पर पहले ५० प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। शेष राशि ३० सितंबर तक जमा करानी होगी।
डॉ. भवानीसिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी
डॉ. भवानीसिंह राठौड़, जिला आबकारी अधिकारी