इसके लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) जंगा श्रीनिवास राव ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि सभी थानाधिकारी अपने इलाके में सुबह और दोपहर को नाकाबंदी कर वाहनों की जांच करें। साथ ही अगस्त में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए।
ओवरलोड से हादसे
शहर और राजमार्ग पर ओवरलोड और ओवरटेक वाहन हादसों की वजह बनते हैं। एेसे वाहनों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि शहर में ऑटो चालक बगल वाली सीट पर सवारी बैठाते या क्षमता से अधिक सवारियां लेक तेज चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑटो चालक ों को गाड़ी के कागजात सभी कागजात रखने होंगे। जांच के दौरान कागजात नहीं दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
शहर और राजमार्ग पर ओवरलोड और ओवरटेक वाहन हादसों की वजह बनते हैं। एेसे वाहनों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि शहर में ऑटो चालक बगल वाली सीट पर सवारी बैठाते या क्षमता से अधिक सवारियां लेक तेज चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑटो चालक ों को गाड़ी के कागजात सभी कागजात रखने होंगे। जांच के दौरान कागजात नहीं दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बालवाहिनियों की करें जांच
एडीजे ने कहा है कि सभी थाना प्रभारी सुबह एवं दोपहर में अपने थाना क्षेत्र में बालवाहिनी की जांच करेंगे। इसमें कमी पाई जाए तो पहली बार समझाइश करें और वाहन के नंबर दर्ज करें। अगर दूसरी बार जांच के दौरान उसी बाल वाहिनी में वही कमियां पाई जाती हैं तो वाहन को सीज किया जाए। साथ ही स्कूल वाहनों को भी जांचा जाए।
एडीजे ने कहा है कि सभी थाना प्रभारी सुबह एवं दोपहर में अपने थाना क्षेत्र में बालवाहिनी की जांच करेंगे। इसमें कमी पाई जाए तो पहली बार समझाइश करें और वाहन के नंबर दर्ज करें। अगर दूसरी बार जांच के दौरान उसी बाल वाहिनी में वही कमियां पाई जाती हैं तो वाहन को सीज किया जाए। साथ ही स्कूल वाहनों को भी जांचा जाए।
यूं होगी कार्रवाई
आदेश में थानाधिकारियों से कहा गया है कि कोई नाबालिग दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाते मिले तो पहले समझाइश करें और उसके अभिभावकों को मौके पर बुलाएं। नाबालिग व अभिभावक की दो घंटे तक काउंसलिंग करें। उन्हें बताएं कि नाबालिग के वाहन चलाने पर हादसा और अन्य नुकसान हो सकता है। काउंसलिंग करने वालों के नाम, पते, वाहन संख्या आदि रजिस्टर में दर्ज की जाए। इसके बाद अगर नाबालिग दुबारा वाहन चलाते हुए पाए जाए तो वाहन को सीज करें। साथ ही वाहन मालिक और परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
आदेश में थानाधिकारियों से कहा गया है कि कोई नाबालिग दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाते मिले तो पहले समझाइश करें और उसके अभिभावकों को मौके पर बुलाएं। नाबालिग व अभिभावक की दो घंटे तक काउंसलिंग करें। उन्हें बताएं कि नाबालिग के वाहन चलाने पर हादसा और अन्य नुकसान हो सकता है। काउंसलिंग करने वालों के नाम, पते, वाहन संख्या आदि रजिस्टर में दर्ज की जाए। इसके बाद अगर नाबालिग दुबारा वाहन चलाते हुए पाए जाए तो वाहन को सीज करें। साथ ही वाहन मालिक और परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
अब करेंगे सख्ती
&नाबालिग के वाहन चलाने पर पहले से ही बीकानेर में समझाइश की व्यवस्था है। अब एडीजी ट्रैफिक के आदेश मिलने पर इसे सख्ती से लागू करेंगे। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के साथ मिलकर बड़ा अभियान चलाएंगे।
प्रतापसिंह डूडी, सीओ ट्रैफिक
&नाबालिग के वाहन चलाने पर पहले से ही बीकानेर में समझाइश की व्यवस्था है। अब एडीजी ट्रैफिक के आदेश मिलने पर इसे सख्ती से लागू करेंगे। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग के साथ मिलकर बड़ा अभियान चलाएंगे।
प्रतापसिंह डूडी, सीओ ट्रैफिक