scriptना कोई जा सकेगा और ना ही कोई बाहर आ सकेगा, पुराना बीकानेर शहर सील | Old Bikaner City Seal Imposed curfew | Patrika News

ना कोई जा सकेगा और ना ही कोई बाहर आ सकेगा, पुराना बीकानेर शहर सील

locationबीकानेरPublished: Jul 10, 2020 12:34:56 am

Submitted by:

dinesh kumar swami

bikaner news corona & curfew: कोरोना संक्रमण से जंग: गुरुवार रात 8 बजे कफ्र्यू प्रभावी, पुलिस ने लगाए नाके, जिला कलक्टर और एसपी ने चारदीवारी के बाहर का राउंड कर व्यवस्था देखी

ना कोई जा सकेगा और ना ही कोई बाहर आ सकेगा, पुराना बीकानेर शहर सील

ना कोई जा सकेगा और ना ही कोई बाहर आ सकेगा, पुराना बीकानेर शहर सील

बीकानेर.

चारदीवारी (सफील) के भीतर बसे शहर में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से घोषित कफ्र्यू की सख्ती गुरुवार रात 8 बजे प्रभावी हो गई। हालांकि चारदीवारी के बाहर भी जहां कोरोना रोगी मिले वहां कुछ स्थानों पर कफ्र्यू लगा है। परन्तु कोरोना से जंग लडऩे के लिए तीन थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाकर पुराने शहर में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने गुरुवार को चारदीवारी के बाहर राउंड लगाया।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बताया कि शहर के तीन थानों में गुरुवार रात 8 बजे से निषेधाज्ञा लागू करने का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शहर को कम्युनिटी स्प्रेड से बचाना है। इसके लिए आमजन के सहयोग से संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और थानाधिकारी समन्वय करते हुए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। मेहता ने कोर टीम के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि निषेधाज्ञा प्रभावित सभी क्षेत्रों में लोगों को आपात स्थिति में परेशान नहीं होना पड़े। दूध, राशन और दवा जैसी आवश्यक सप्लाई सुचारू रूप से होना सुनिश्चित किया जाए। मेहता ने कहा कि शहर में पिछले कुछ समय से कोरोना के रोगी पॉजिटिव मिले हैं। इसे देखते हुए समन्वित प्रयासों से निषेधाज्ञा प्रभावी रूप से लागू की गई है।
एरिया मजिस्ट्रेट और एसएचओ जारी करेंगे पास

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित थाना क्षेत्र के एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी को किराना, राशन आदि की सक्षम दुकानों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन दुकानों के पास शुक्रवार को ही जारी कर दिए जाएं। प्रभावित क्षेत्रों में शादी में केवल 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी संबंधित एसएचओ और एरिया मजिस्ट्रेट पास जारी करेंगे। मेडिकल, परीक्षा जैसी आपात स्थिति में अन्य स्तर पर भी पास जारी करवाए जा सकते हैं। परीक्षा के लिए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिखाने पर रोका नहीं जाएगा।
निजी क्षेत्र के कार्मिकों को नहीं जारी होंगे पास

जिला कलक्टर ने कहा कि इन थाना क्षेत्रों में दूध की डोर टू डोर सप्लाई अनुमत है। राशन की पास प्राप्त दुकानें ही खुली रहेगी। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकान पर एक समय में एक ही व्यक्ति सामान लें और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए विक्रेता सामान बेचें। ड्राई किट और अन्य आवश्यक सप्लाई के लिए निगम और रसद विभाग समन्वय कर व्यवस्था करवाएं।
घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

जिला कलक्टर ने कहा कि निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति को आपात स्थिति के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। क्षेत्र में आने वाले निजी कार्यालय, संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले निजी क्षेत्र के कार्मिकों को भी पास जारी नहीं किए जाएंगे। अति आवश्यकता होने पर राजकीय कार्यालय के विभागीय अधिकारी इन क्षेत्रों में निवासर करने वाले कार्मिक को बुला सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। कार्यालय के जारी पहचान पत्र मान्य होंगे।
अखबार का वितरण होगा

जिला कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान इन क्षेत्रों में अखबार वितरण का कार्य पूर्व की भांति जारी रहेगा। किसी भी हॉकर को अखबार वितरण करने जाने से नहीं रोका जाएगा।
अनाज और फल सब्जी की मोबाइल वैन

निषेधाज्ञा प्रभावित प्रत्येक थाना क्षेत्र में फल सब्जी तथा अनाज वितरण के लिए एक-एक मोबाइल वैन उपलब्ध रहेगी। वैन से क्षेत्र का नियमित रूप से राउंड किया जाएगा। शेष समय यह वैन थाने में खड़ी रहेगी। ताकि डिमांड आने पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। गैस सप्लाई इन क्षेत्रों में यथावत रहेगी।
व्यापक स्तर पर होगी रेंडम सेंपलिंग

सीएमएचओ को निर्देश दिए गए है कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो तथा सैंपलिंग के लिए शिविर आयोजित किए जाएं। कलक्टर ने व्यापक स्तर पर सैंपल लेने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण चेन टूट जाए। नगर निगम को इस पूरे क्षेत्र को निषेधाज्ञा प्रभाव में रहने के दौरान सेनेटाइज करवाने के निर्देश दिए है।
सभी निर्माण गतिविधियां बंद

कलक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र की इस दौरान सभी निर्माण गतिविधियां बंद रहेगी। केवल आपात और अत्यावश्यक सेवाओं को ही खुले रहने का निर्देश दिया गया है। इन थाना क्षेत्रों में आने वाली राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों की चेस्ट ब्रांच के अतिरिक्त सभी बैंक शाखाएं बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। केवल जरूरी परिस्थिति होने पर ही इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा।
संयत व्यवहार की अपील

पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ पूरा समन्वय रखेगी। निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में संयत व्यवहार रखते हुए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। मेडिकल दुकानों के विक्रेता संयत व्यवहार रखते हुए आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें और इस क्षेत्र में दवा दुकानें सामान्य रूप से खोल सकेंगे। जिन स्थानों पर दो थाना क्षेत्रों की सीमाएं लगती हैं उन स्थानों पर निषेधाज्ञा प्रभाव में रहेगी।
एसपी-कलक्टर का सिटी राउण्ड

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया और अन्य अधिकारियों के साथ शहर के उन क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं को देखा, जहां कफ्र्यू लगाया गया है। मेहता ने रानी बाजार, गोगागेट, शीतला गेट, जस्सूसर गेट, गोकुल सर्किल, जिला अस्पताल क्षेत्र का दौरा कर मार्केट, ट्रैफिक तथा अन्य गतिविधियों की स्थिति का जायजा लिया।
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