इस पर पीडि़त ने थाने में ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। दोषी को तीन साल के कारावास का दंड
बीकानेर.गंगाशहर थाना क्षेत्र में करीब साढ़े पांच साल पहले महिला के गले से सोने की चेन तोडऩे के मामले में न्यायायल ने अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह निर्णय सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार के न्यायाधीश ने सुनाया। उन्होंने अभियुक्त श्यामलाल पुत्र भगवानाराम जाट को मामले में दोषी माना और सजा सुनाई। न्यायालय में आठ गवाहों के बयान करवाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी कमलजीत सिंह ने पैरवी की।
यह है मामला गंगाशहर निवासी विमला देवी सुराना पांच दिसंबर, २०१२ को शाम पांच बजे बोथरा चौक में अपने पीहर जा रही थी। तभी एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आया और विमला देवी के गले पर झपट्टा मार कर सोने की चेन तोड़ ले गया। भागते समय उसके मुंह पर बंधा कपड़ा गिर गया। घटनास्थल के पास खड़े दो-तीन लोगों ने उसे पहचान लिया। वारदात के बाद महिला तीर्थयात्रा पर चली गई। वहां से आने के बाद २९ मई, २०१३ को गंगाशहर थाने में मामला दर्ज कराया।