इसके लिए १६ अक्टूबर तक का समय दिया गया है। खीचड़ ने बताया कि जिंस का पंजीकरण के लिए भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, गिरदावरी होनी जरूरी है। जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसकी पंजीकरण मान्य होगा और एक भामाशाह पर एक ही पंजीयन स्वीकार्य होगा। किसान से अधिकतम २५ क्विंटल जिंस की खरीद एक बार आंवटित तिथि को की जाएगी। विक्रय के समय किसान को फसल विक्रय पंजीयन फार्म, मूल गिरदावरी रसीद, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पास बुक की प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
गिरदावरी के अभाव में पंजीयन निरस्त होगा
लूणकरनसर. सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद के लिए गिरदावरी के अभाव में पंजीयन करवाने वाले किसानों द्वारा गिरदावरी अपलोड नहीं करने पर राजफैड ने निरस्त करने के निर्देश दिए है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोपाराम भाकर ने बताया कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि गिरदावरी नहीं होने पर पंजीयन मान्य नहीं होगा।
लूणकरनसर. सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद के लिए गिरदावरी के अभाव में पंजीयन करवाने वाले किसानों द्वारा गिरदावरी अपलोड नहीं करने पर राजफैड ने निरस्त करने के निर्देश दिए है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोपाराम भाकर ने बताया कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि गिरदावरी नहीं होने पर पंजीयन मान्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कई किसानों ने जमाबंदी अपलोड कर दी। लेकिन गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाई तो गिरदावरी के अभाव में पंजीकरण मान्य नहीं होगा। किसानों को तुलाई की दिनांक आवंटित है। उनके लिए भी गिरदावरी अनिवार्य रहेगी। वही आवंटित दिनांक के पांच दिवस में फसल तुलवानी होगी। प्रति किसान अधिकतम 25 क्विंटल फसल तुलवाई की जा सकेगी।