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सावधान! आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान न बरतें लापरवाही

locationबीकानेरPublished: Oct 23, 2019 12:00:20 pm

Submitted by:

dinesh kumar swami

bikaner news: पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने दो दिन पहले एक परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी रेंज महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निर्देश दिए हैं।

Police custody guideline

सावधान! आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान न बरतें लापरवाही

बीकानेर। पुलिस अब लड़ाई-झगड़े में घायल आरोपी व परिवादी को थाने में ले जाने से पहले अस्पताल ले जाएगी, वहां उसका उपचार कराएगी। चिकित्सक की ओर से उसे सामान्य बताने पर ही थाने ले जाकर हवालात में बंद करेंगी। इतना ही नहीं पुलिस बिना किसी मामले के अवैध रूप से हिरासत में नहीं रख सकेंगी। पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या पूछताछ करने के लिए थाने लाती है तो उसका इन्द्राज रोजनामचा (दैनिक डायरी) में करना होगा।
इस साल पुलिस हिरासत में दो-तीन युवकों की मौत से उपजे विवादों ने पुलिस उच्चाधिकारियों की हालत पतली हो गई थी। पुलिस पर प्रताडि़त करने के आरोप लगे थे। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने दो दिन पहले एक परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी रेंज महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निर्देश दिए हैं।
यह बरतें सावधानी


– गिरफ्तार व्यक्ति हदृय, मानसिक रोगी, अत्यधिक शराब या नशे का सेवन कर रखा है तो अस्पताल में भर्ती कराए।

– गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति की सघन जांच की जाए ताकि ब्लैड, जहर, रस्सी, इंजेक्शन, टेबलेट, कांच का टुकड़ा, बोतल व नुकीले तार आदि है तो जब्त किए जा सके ताकि वे इन चीजों को आत्महत्या के लिए उपयोग नहीं कर सकें।
– हवालात में बंद और पूछताछ के लिए थाने पर लाए गए व्यक्ति की विशेष निगरानी कराई जाए।
– हवालात में बंद करते समय सुरक्षा में तैनात जवान आरोपी की हरकतों पर निगरानी रखें। संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर तत्काल थानाधिकारी, ड्यूटी ऑफिसर, थाना एचएम को अवगत कराए।
– शौचालय आदि जाने के बाद हवालात में बंद करने के दौरान फिर तलाशी ली जाए।
– पुलिस झगड़े व हादसे में घायल को पुलिस पहले इलाज के लिए चिकित्सालय लेकर जाए।
– पुलिस आरोपियों से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री का प्रयोग न करके वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करें।

– गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें।
– किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मामले के अवैध हिरासत में थाना परिसर, चौकी में नहीं रखा जाए। पूछताछ संबंधी नोट का इन्द्राज रोजनामचा (दैनिक डायरी) में जरूर करें।
– हवाला की सफाई करने वाले सफाईकर्मी भी भी अंदर व बाहर आते समय तलाशी ली जाए।
– गिरफ्तार व्यक्ति को खाद्य सामग्र चाय-पानी संतरी की मौजूदगी में ही दिया जाए।

लापरवाही न बरतें
पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस से विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनकी पालना के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस संदर्भ में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक
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