scriptकच्ची बस्तियों के वंचितों को आशियानों के अधिकार का इंतजार | prashasan shahron ke sang abhiyan | Patrika News

कच्ची बस्तियों के वंचितों को आशियानों के अधिकार का इंतजार

locationबीकानेरPublished: Dec 04, 2021 05:27:27 pm

Submitted by:

Vimal

प्रशासन शहरों के संग अभियान – पहले दो माह में निगम व न्यास ने एक भी कच्ची बस्ती में जारी नहीं किया है अधिकार पत्र

कच्ची बस्तियों के वंचितों को आशियानों के अधिकार का इंतजार

कच्ची बस्तियों के वंचितों को आशियानों के अधिकार का इंतजार

बीकानेर. शहर की कच्ची बस्तियों में दशकों से रहने वाले जरुरतमंद परिवारों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अपने आशियानों के आवंटन अधिकार पत्र जारी होने का इंतजार है। अभियान के पहले दो महीनों में नगर निगम और नगर विकास न्यास की ओर से अपने -अपने अधिकार क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में एक भी आंवटन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। बिना जोनल प्लान के निगम व न्यास अधिकारी कच्ची बस्तियों में वंचित परिवारों को आंवटन अधिकार पत्र जारी करने से बच रहे है। जबकि जानकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के 12 नवंबर 2021 को जारी किए गए आदेश का हवाला देते हुए एेसी कच्ची बस्तियां जहां पहले आवंटन अधिकार पत्र जारी हो रखे है उनमें वंचित परिवारों को अभियान का लाभ देने में ढिलाई बरतने की बात कह रहे है।

 

 

तीन दर्जन से अधिक कच्ची बस्तियां

शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास के अधिकार क्षेत्रों में तीन दर्जन से अधिक अधिसूचित कच्ची बस्तियां है। बताया जा रहा है कि निगम अधिकार क्षेत्र में 30 कच्ची बस्तियां है। जबकि न्यास अधिकार क्षेत्र में 9 कच्ची बस्तियां बताई जा रही है। अगर कच्ची बस्तियों में वंचित परिवारों को आंवटन अधिकार पत्र दिए जाते है तो सैकड़ो परिवार लाभान्वित हो सकते है।

 

110 वर्ग गज का पट्टा

कच्ची बस्तियों में आंवटन अधिकार पत्र के तहत 110 वर्ग गज जमीन तक का ही पट्टा दिए जाने का प्रावधान है। सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बीपीएल व आरक्षित श्रेणी के परिवारों को अधिकार पत्र 1 से 50 वर्ग गज तक प्रति वर्ग गज 20 रुपए व 51 से 110 वर्ग गज तक प्रति वर्ग गज 40 रुपए के शुल्क पर दिए जाएंगे। वहीं अन्य श्रेणी के लिए यह दर दोगुनी होगी। आंवटन अधिकार पत्र जारी करने के लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2009 निर्धारित की गई है।

 

जोनल प्लान की जरुरत नहीं

राजस्थान कच्ची बस्ती कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव डॉ. मिर्जा हैदर बेग का कहना है कि कच्ची बस्तियों में आंवटन अधिकार पत्र जारी करने के लिए जोनल प्लान की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने 12 नवंबर 2021 को जारी आदेश में न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि जिन कच्ची बस्तियों में पहले आंवटन अधिकार पत्र जारी हो चुके है, उनमें वंचित परिवारों को निर्धारित दिशा -निर्देशों और प्रावधानों के अनुसार आंवटन अधिकार पत्र दिए जा सकते है।

 

बन रहे है जोनल प्लान

नगर विकास न्यास में अभियान के नोडल अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के अनुसार शहरी क्षेत्र में दो जोनल प्लान बन चुके है। चार और बन रहे है। किसी भी स्थान पर जमीनों के नियमन के लिए जोनल प्लान की जरुरत है। जल्द अधिसूचित कच्ची बस्तियों में वंचित परिवारों को आंवटन अधिकार पत्र दिए जाएंगे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो