जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि जिन स्थानों पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था उन्हीं क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाया गया था। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कफ्र्यू नियमों को अनदेखा कर रहे थे। ऐसे में यहां वाहनों के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी है। गैर अनुमत कार्यों के लिए वाहन उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन थाना क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए यहां धारा १४४ की भी सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नयाशश्हर एवं कोटगेट क्षेत्र के लिए प्रभावी कफ्र्यू के चलते यहां जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए गए हैं।
इनके लिए रहेगी छूट
जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे दूध वितरण के वाहन, अनुमत किराणा एवं फल-सब्जी की आपूर्ति से जुड़े वाहन, अनुमत सरकारी विभागों के कार्मिक, आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगर विकास न्यास, रसद विभाग, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, चिकित्सकीय सेवाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
व्यवस्थाएं सुचारू करने की मांग
मोहता चौक व्यापार मण्डल के अध्यक्ष घनश्याम लखाणी ने कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्र में राशन और सब्जी वितरण की व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू प्रभावित लोगों को राशन और सब्जी खरीदने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी सरकारी दरों पर वितरण व्यवस्था की जानी चाहिए।