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बीकानेर पहुंची सेनेटाइजर की खेप, अब नहीं रहेगी कमी

locationबीकानेरPublished: Apr 05, 2020 09:22:15 am

Submitted by:

Jai Prakash Gahlot

कोरोना वायरस के बाद से बाजार में सेनेटाइजर एवं मास्क की बाजार में कमी हो गई है। इसके चलते बाजार में सेनेटाइजर तय कीमत से ज्यादा दामों पर बिकने लगे।

बीकानेर पहुंची सेनेटाइजर की खेप, अब नहीं रहेगी कमी

बीकानेर पहुंची सेनेटाइजर की खेप, अब नहीं रहेगी कमी

बीकानेर। कोरोना वायरस के बाद से बाजार में सेनेटाइजर एवं मास्क की बाजार में कमी हो गई है। इसके चलते बाजार में सेनेटाइजर तय कीमत से ज्यादा दामों पर बिकने लगे। इतना ही नहीं अधिक दाम चुकाने पर भी सेनेटाइजर नहीं मिल रहे थे। इस पर सरकार ने आबकारी विभाग को बाजार में सेनेटाइजर की आपूर्ति करने की जिम्मेवारी सौंपी।
इसके बाद प्रदेश में छह जगह पर सेनेटाइजर का निर्माण शुरू कर प्रदेश की सरकारी अस्पताल एवं कार्यालयों में आपूर्ति की जाने लगी। राजस्थान राज्य स्टेट ब्रेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ (आरएसबीसीएल डिपो) ने बीकानेर में अब १३ हजार २०० बोतलें पहुंची है। इससे पहले बीकानेर में पहली खेप २७ मार्च को ८२०८ सेनेटाइजर की बोतलें आई थी, जिनका वितरण किया जा चुका है।
निगम के डिपो से खरीद सकेंगे निजी अस्पताल व दुकानदार
जिला आबकारी अधिकरी डॉ. भवानीसिंह राठौड़ ने बताया कि हैंड सेनेटाइजर मेडिकल की दुकान, निजी अस्पताल, निजी स्वयंसेवी संस्था, शराब के लाइसेंसी एवं अन्य निर्धारित संस्था निगम के डिपो खरीद कर सकेंगी। जिला मुख्यालय पर आरएसबीसीए डिपो बीछवाल से ले सकेंगे। लूणकरनसर और नोखा में राजस्थान स्टेग गंगानगर शुगर मील लिमिटेड़ से ले सकेंगे।
50 रुपए में बेचा जा सकेगा
सरकार के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने सेनेटाइजर की दर भी निर्धारित कर दी है। निगम के डिपो से होलसेलर व दुकानदारों को 37 रुपए 50 पैसे बोतल और एक कार्टन 1800 रुपए में खरीद सकेंगे। यह बाजार में 50 रुपए में 180 एमएल का पव्वा बेच सकेंगे। एक कार्टन में 48 पव्वे होंगे।
इन्हें मिलेंगे अनलिमिटेड़
सरकार ने निगम डिपो को निर्देशित किया है कि वह २५ कार्टन सरकारी एजेंसी (कलक्टर कार्यालय, सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज) के लिए हमेशा रिजर्व रखेंगे। प्राइवेट अस्पताल या संस्थाओं को सेनेटाइजर देने से पहले उसे लिखित में लेंगे। संस्था का नाम, लेने आए व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, जिस मेडिकल स्टोर से लेने आया है, उसकी स्टाम्प लगी हो। साथ ही ईडी या जीएमओ से स्वीकृति लेकर ही सेनेटाइजर जारी किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर की ओर से अनुशंषा कराने वाले मेडिकल होलसलर्स को पांच कार्टन दिए जा सकेंगे।

बिक्री की मात्रा तय
मेडिकल की दुकान 10 कार्टन
निजी अस्पताल 25 कार्टन
प्राइेवट संस्था 5 कार्टन
स्वयंसेवी संस्था (जीएसटी रजिस्टर्ड) 25 कार्टन
स्वयंसेवी संस्था (बिना रजिस्टर्ड) 5 कार्टन
प्राइवेट व्यक्ति/शराब लाइसेंसी 5 कार्टन

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