शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी शनिवार को जिला कलक्टर से मुलाकात कर उन्हें शिक्षकों को हो रही परेशानी से अवगत कराया तो जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देश दिए उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश निकाले।
सूत्रों ने बताया कि जिला कलक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को कहा बताया कि जब जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है और बैंकों को भी बन्द किया गया है तो उससे आवश्यक सेवाएं तो स्कूल नहीं है। ऐसे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर बिना अनुमति के नहीं निकल सकता। अति आवश्यक होने पर ही एरिया मजिस्ट्रेट से पास बनाकर ही आवागमन संभव होगा। जिला कलक्टर के इन निर्देशों से तो यही लगता है कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक भी कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र से बिना एरिया मजिस्ट्रेट से पास बनाए बाहर नहीं निकल सकेंगे।