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बाहर की बहू को बेटियों की तरह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार ने किया नियमों में संशोधन

locationबीकानेरPublished: Feb 14, 2019 10:23:22 am

Submitted by:

dinesh

वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, एक सप्ताह में फैसला संभव…

Note
– जयभगवान उपाध्याय


बीकानेर। रोजगार विभाग की अनुशंसा पर अगर वित्त विभाग की मुहर लगती है तो राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से ब्याह कर लाई गई बहू को भी यहां की बेटियों की तरह बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। रोजगार विभाग ने पुराने नियमों में संशोधन कर इसके लिए अब वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल फाइल वित्त विभाग में विचाराधीन है। माना जा रहा है कि इस संबंध में एक सप्ताह में फैसला हो जाएगा। राज्य सरकार ने साल 2012 में बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए अक्षत योजना शुरू की थी। अब सरकार ने इसका नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री युवा सम्बल’ योजना कर दिया है। साथ ही सरकार इसके कुछ नियमों को बदलने के मूड में है। पुराने नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था।
देना होगा मूल निवास प्रमाण-पत्र
बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए राजस्थान में आने वाली बहू को यहां का मूल निवास प्रमाण-पत्र देना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले बेरोजगार युवक को 650 रुपए तथा युवती व दिव्यांग को 750 रुपए प्रति माह दिए जाते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ते की राशि को 650 से बढ़ाकर 3 हजार तथा 750 रुपए के स्थान पर 3500 रुपए कर दिया है। बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता फरवरी-2019 से प्रभावी माना जाएगा। पैसा बैंक खातों में जमा होगा।
फाइल वित्त विभाग में
– राजस्थान में बहू बनकर आने वाली बेटियों को भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वहां से अगर स्वीकृति मिलती है तो इस आशय के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल प्रस्ताव से जुड़ी फाइल वित्त विभाग में विचाराधीन है।
निकया गुहाएन, निदेशक, उद्यमिता विभाग
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