मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता स्वयं अपने पेन से हस्ताक्षर करना चाहे तो उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संदर्भ में भेजे गए निर्देशों में बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के लिए प्रत्येक मतदान दल को १० पेन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
पेन होंगे सेनेटाइज पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान प्रत्येक घंटे में पेन को बदला जाएगा एवं उपयोग करने दौरान पेन को समय-समय पर सेनेटाइज भी किया जाएगा। पेन के बदलने और सेनेटाइज करने से कोरोना संक्रमण फैलाव की संभावना नहीं रहेगी। गौरतलब है कि मतदान के दौरान मतदान करने वाले मतदताओं से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाते हैं।
मतदान केन्द्रों में रहेंगे कचरा पात्र पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक-एक कचरा पात्र रखा जाएगा। इससे रद्दी इधर-उधर नहीं फैले। कोविड-19 से संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मतदाता मतदाता पर्ची लेकर आता है तो मतदाता पर्ची को कचरा पात्र में ही डाला जाए। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी को कचरा पात्र में ही डालने के लिए मतदान दलों को निर्देशित किया जाएगा।