वहीं कर्नाटक सरकार ने अब दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी पर ही रोक का ही फैसला किया है। कर्नाटक सरकार 100 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के सवारी करने पर रोक लगाने जा रही है। यह फैसला पहले से इस्तेमाल में आ रहे दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर ये नए नियम लागू होंगे।
पिछली सीट पर बैठने वालों की सुरक्षा की चिंता
अब वाहन निर्माता कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों या स्कूटर पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है जो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
अब वाहन निर्माता कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाइकों या स्कूटर पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। यह फैसला पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया है जो अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
जल्द सर्कुलर होगा जारी
राज्य सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है। कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल, 1989
परिवहन विभाग ने 16 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के अनुपालन का निर्देश दिया है। इसके मुताबिक 100 सीसी इंजन से नीचे के मोटरसाइकिल में पिछला सीट नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार ने ऐसे हादसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है और जल्द ही आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जा सकता है। कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल, 1989
परिवहन विभाग ने 16 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के अनुपालन का निर्देश दिया है। इसके मुताबिक 100 सीसी इंजन से नीचे के मोटरसाइकिल में पिछला सीट नहीं होना चाहिए।
नियमों में छूट समाप्त
वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इससे पहले इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों के मुताबिक इन नियमों में छूट दी गई थी। लेकिन, अब ये छूट खत्म हो जाएगी।
वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इससे पहले इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशों के मुताबिक इन नियमों में छूट दी गई थी। लेकिन, अब ये छूट खत्म हो जाएगी।
ऐसा कोई कानून नहीं
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे किसी कानून का जिक्र नहीं। ऐसे नियम से आम नागरिकों को परेशानी होगी। — मुराद अली बेग, ऑटो एक्सपर्ट
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे किसी कानून का जिक्र नहीं। ऐसे नियम से आम नागरिकों को परेशानी होगी। — मुराद अली बेग, ऑटो एक्सपर्ट