ये भी पढ़ें- विराट किडनेपिंग केस क्या है, कब हुआ सारी खबरें पढ़ें 21 अप्रैल को विराट के पिता विवेक के मोबाइल पर अनजान नंबर से विराट के अपहरण की जिम्मेदारी लेते हुए अपहरण कर्ता ने 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी। विवेक ने फिरौती नहीं दे पाने की बात कही थी। अपहरण कर्ता ने 23 व 24 अप्रैल को 3 बार विवेक को कॉल लिया और फिरौती मांगी। विवेक से डेढ़ करोड़ रुपए में फिरौती के लेनदेन तय हुआ। पुलिस ने अपहरण कर्ता का मोबाइल नंबर ट्रेस किया। फिरौती मांगने वाले ने कॉल बिहार, उत्तरप्रदेश और झारखंड के अलग-अलग इलाको से किया था। इस बीच पुलिस टीम को पता चला कि विराट के परिजनों के करीबी व्यक्ति आरोपियों तक जानकारी पहुंचा रहा है।
जानकारी मिलने पर टीम ने परिजनों से पूछताछ की। इधर मोबाइल कॉल लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि अपहरण करने वाले आरोपी ने जरहाभाठा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से लगातार मोबाइल पर कॉल कर बातचीत की है, जरहाभाठा पन्ना नगर में रहने वाले राज किशोर सिंह पिता शत्रुघन सिंह पिछले कुछ दिनों से घर में ताला लगाकर बिहार चला गया है। उसके मकान में बच्चे को रखे जाने की आशंका पर पुलिस ने मकान का दरवाजा तोड़कर विराट पुलिस को बरामद किया था।
मामले में पुलिस ने हरेकृष्ण कुमार राय पिता रामनेरश राय निवासी ग्राम फलहरा, भोजपुर बिहार, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा पिता रमाकांत शर्मा और तिफरा निवासी अनिल सिंह पिता रामसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया था। 27 जुलाई को पुलिस ने (Invoice appeared in court)मामले में विराट (Child kidnapping)की बड़ी मां नीता सराफ को गिरफ्तार किया था। 10 मई को पुलिस ने फरार आरोपी राजकिशोर सिंह को बिहार से गिरफ्तार किया था। मामले (Virat kidnapping case)में पुलिस(bilaspur police) ने शुक्रवार को 1750 पन्नों का चालान जिला न्यायालय में पेश किया, जिसमें आरोपियों के मोबाइल टॉवर डंप, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल पर हुई बातचीत, फिरौती की मांग(Demand of ransom)की रिकार्डिंग समेत अन्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं।