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बिलासपुर

नौनिहालों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने 9037 गरीबों ने किए आवेदन, 1939 आवेदन हो गए निरस्त

330 बच्चों को लॉटरी से मिला प्रवेश, बाकी आवेदनों का परीक्षण कर रहे नोडल अधिकारी

बिलासपुरMay 13, 2019 / 09:30 pm

Murari Soni

1939 applications have been canceled in RTE act

नौनिहालों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने 9037 गरीबों ने किए आवेदन, 1939 आवेदन हो गए निरस्त

बिलासपुर. आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जिले के 9037 पालकों ने आवेदन किए हैं। जिसमें से 330 बच्चों को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया गया है। वहीं अन्य छात्रों के आवेदनों का नोडल अधिकारी परीक्षण कर रहे हैं। जिले के करीब 612 स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबों के बच्चें पढ़ेेगे। जिन क्षेत्रों में सीट से ज्यादा आवेदन आए हैं वहां लॉटरी सिस्टम से बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में सभी निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

एक बार मिल जाए एडवीशन तो 8 साल तक फ्री में पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे:
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में केजी वन और पहली कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। एक बार एडवीशन हो गया तो आठवीं कक्षा तक सरकार बच्चों की फीस जमा करती है। इसमें पालकों को कोई पैसा नहीं देना होता है। बच्चों की उम्र तीन से छह साल निर्धारित की गई है। नर्सरी के लिए तीन से चार साल निर्धारित है।

1939 आवेदन हो गए निरस्त:
शिक्षा विभाग ने जिलेभर से 1 मार्च से 15 अप्रैल तक आवेदन मंगाए थे। जिसके बाद 16 अप्रैल से सभी नोडल अधिकारी आवेदनों का परीक्षण कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में अभी तक 9073 आवेदन आए, इसमें से 1939 आवेदनों को दस्तावेज न होने पर रद्द कर दिया गया है। 1684 के सही दस्तावेज नहीं हैं। 167 आवेदन अपूर्ण हैं और 841 परिजनों ने दो-दो आवेदन कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी आवेदनों की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

माता-पिता खुद के हस्ताक्षर से भी प्रमाणित कर सके हैं जन्म प्रमाण पत्र:
प्रवेश के लिए वे बच्चे पात्र होंगे, जिनके पालक बीपीएल कार्डधारी, एससी, एससटी, मानसिक या शारीरिक दिव्यांग, एचआइवी पीडि़त, अनाथ व अन्य वंचित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की गाइड लाइन के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र में आंगनबाड़ी कार्ड, एएनएम पंजीकृत कार्ड, स्व प्रमाणित पत्र, माता-पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित जन्मतिथि भी मान्य होगी।

पहचान और पता के लिए यह दस्तावेज मान्य हैं:
पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, चालक लाइसेंस, राशन कार्ड, पीडीएस फोटो कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट आदि । पता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। परिजन पता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन आदि दे सकते हैं।

फैक्ट फाइल
-9073 आवेदन आए
-612 स्कूलों में होंगे गरीब के बच्चों के एडवीशन
-1939 दस्तावेज ही नहीं हैं तो रद्द हो गए।
-1684 सही दस्तावेज नहीं
-पहली लॉटरी से 330 छात्रों को मिला प्रवेश
-1 मार्च से 15 अप्रैल तक मंगाए गए थे आवेदन
-167 आवेदन अपूर्ण हैं।
-841 परिजनों ने दो-दो आवेदन कर दिए हैं।
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