४३ दिन, ५८ मौतें: पुलिस रिकार्ड के अनुसार, जिले में ६२ डेंजर जोन हैं, जहां लगातार सड़क हादसे में मौतें हो रहीं हैं। सभी डेंजर जोन नेशनल हाईवे पर स्थित हैं। पिछले ४३ दिनों में शहर में ८९ सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें ११५ लोग घायल हो चुके हैं।
इतने डेंजर जोन: डेंजर जोन में नेहरू चौक, डीआईजी तिराहा, महामाया चौक, जरहाभाठा
मंदिर चौक, तिफरा मेन रोड, मोपका तिराहा,मंगला चौक, आरके नगर चौक, लोधीपारा, पशुपालन विभाग कार्यालय मुख्य मार्ग, चिल्हाटी मोड़, लगरा मुख्य मार्ग मस्तूरी थाना क्षेत्र में- दर्री घाट,लावर, किरारी, मस्तूरी मुख्य मार्ग, कोहरौदा, रिस्दा,गतौरा,जयराम नगर, भदौरा, कर्रा, कछार, खैरा, परसदा, बिल्हा थाना क्षेत्र में- मूढ़ीपार, झाल रोड, महुआ चौक, रतनपुर थाना क्षेत्र में – रानीगांव चौक,महामाया चौक,मदनपुर मुख्य मार्ग, लखराम मोड़, खंडोबा-सांधीपारा बाइपास, जालीमोड़, खूंटाघाट मोड़, बगदेवा मार्ग, हिर्री थाना क्षेत्र में- पेण्ड्रीडीह बाइपास, अमसेना चौक, भेजपुरी मोड़, मोहदा मोड़, बोड़सरा स्कूल, बेलमुंडी स्कूल, पेझडीडीह स्कूल,
कोटा थाना क्षेत्र में- अमने मोड़, लोरमी नाका , तखतपुर थाना क्षेत्र में-नया बस स्टैण्ड, जरौधा मोड़, जरेली मोड़, लिदरी मोड़, बेलसरी मोड़, पचपेड़ी थाना क्षेत्र में -गोड़ाडीह- लावर मार्ग, मचहामोड़, जैतपुरी मोड़, चकरभाठा थाना क्षेत्र में-सरवानी मुख्य मार्ग, सकरी पेण्ड्रीडीह बाइपास पर सलमपुर मोड़, संबलपुर मोड़, बटालियन मोड़, चकरभाठा कैप मोड़, छतौना मोड़ शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं: ३० नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जिस्टस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने देश भर में हर ३ मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने का हवाला देते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को रोड सेफ्टी बॉडी बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि रोड सेफ्टी बॉडी में स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल रहेंगे। अधिकारी सड़क हादसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। कोर्ट के आदेश के ढाई महीने के बाद भी जिला प्रशासन ने रोड सेफ्टी बॉडी का गठन नहीं किया है।
रोड सेफ्टी बॉडी नहीं बनने की जानकारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोड सेफ्टी बॉडी बनाई जाएगी। रोड सेफ्टी बॉडी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करेगी।
आरीफ शेख, एसपी बिलासपुर।