छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के विशेष महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी जिले की एमटी शाखा में कार्यरत प्रधान आरक्षक की हवलदार से एएसआई(एमटी) पद पदोन्नति योग्यतासूची में ४० लोगों को शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों को कहा गया है कि चयन या स्थायीकरण में प्राथमिकता के लिए दावों और आवेदन पत्रों के संबंध में योग्यता के आधार पर दिए गए नामों की वरिष्ठता का आधार मानकर नामों के क्रम को बताया नहीं जा सकता। योग्यता सूची में कर्मचारियों के विरुद्ध जांच या आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई लंबित है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी सजा होने से सूची प्रभावित हो सकती है या वेतन वृद्धि रोके जाने जैसी छोटी सजा कर्मचारियों को मिली है। एेसे कर्मचारी सर्विस रिकार्ड की वस्तुस्थिति पूरे दस्तावेज के साथ पीएचक्यू में 3 दिनों के भीतर पहुंचकर जानकारी दें। साथ ही जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है एेसे कर्मचारी भी निरंक जानकारी बनाकर पीएचक्यू को अवगत कराएंगे। जानकारी छिपाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।