खनिज जांच टीम के सहायक खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू, खनिज निरीक्षक राहुल गुलाटी व अन्य कर्मचारियों की टीम ने लखराम में नदी पर रेत का अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी को जब्त किया गया। इस जेसीबी से नदी में लगभग 240 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया। जेसीबी मशीन के साथ ही एक टै्रक्टर को भी जब्त किया गया । इस टै्रक्टर से अवैध खनन किए गए रेत का परिवहन किया जा रहा था। जेसीबी का मालिक मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पत्थरताल के माखन सिंह ठाकुर की है। वहीं टै्रक्टर सीपत थानांतर्गत ग्राम गोपालपुर के निवासी वासुदेव बिजौर का वाहन है। रेत का अवैध परिवहन करते हुए नवागांव सीपत के राजकुमार रजक के टै्रक्टर क्रमांक जीसी 10 एआर 6408 और सीखराम साहू के टै्रक्टर क्रमांक सीजी 10 एफ 4465 को जब्त किया गया ।
67564 रुपए जुर्माना
गौण खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जेसीबी और टै्रक्टर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें जेसीबी वाहन के मालिक माखन सिंह ठाकुर को 56160 रुपए और तीनों टै्रक्टर मालिकों को 11404 रुपए कुल 67564 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
अवैध खनन व परिवहन पर जुर्माना
एक जेसीबी और तीन टै्रक्टरों द्वारा रेत का अवैध खनन व परिवहन करने पर दोषी पाए जाने पर वाहन मालिकों को 67564 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
डीके मिश्रा, उपसंचालक खनिज,बिलासपुर