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पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी की टक्कर से आबकारी आरक्षक हुआ विकलांग, कोर्ट ने दिए 55 हजार

locationबिलासपुरPublished: Sep 22, 2019 01:33:55 pm

Submitted by:

RAJEEV DWIVEDI

कोर्ट से मिला दुर्घटना का मुआवजा

accident in bikaner

खंभे से अनियंत्रित होकर टकराया वाहन, दो की मौत

बिलासपुर.़ पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी की टक्कर से आबकारी विभाग का आरक्षक एक पैर से विकलांग हो गया। आरक्षक ने क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। मामला मई 2013 का है। पेण्ड्रा रोड अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े ने डीजीपी व वाहन चालक को संयुक्त रूप से पीडि़त विकलांग को 55 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार पेण्ड्रा रोड स्थित सेमरा निवासी गौरीशंकर पिता अयोध्या प्रसाद राठौर(45 ) आबकारी विभाग में आरक्षक हैं। 14 मई 2013 को वे अपने साथी सुजीत कुमार के साथ भागवत तिवारी के घर पार्टी में गए थे। रात करीब सवा 10 बजे दोनों वापस सेमरा जा रहे थे। साढ़े 10 बजे सेमरा तिराहे पर उनकी बाइक बिगड़ गई। गौरीशंकर बाइक को स्टार्ट करने लगे। इसी बीच सुजीत पान लेने के लिए चौक के पास दुकान में चला गया। तभीपीछे से आ रही पुलिस पेट्रोलिंग जिप्सी सीजी 03, 4092 के चाले द्वारिका प्रसाद कौशिक पिता आशाराम कौशिक ( 57) ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक व गौरीशंकर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गौरीशकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके दाहिने पैर में चोट लगी थी। वहीं उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। गौरीशंकर को सेनेटोरियम अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। यहां से उसे सिम्स रेफर किया गया। सिम्स में 15 से 17 मई तक वे उपचार कराए।यहां से उन्हें संजीवनी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 17 से 31 मई तक वे अस्पताल में भर्ती रहे। उपचार के बाद एक पैर से विकलांग हो गए हैं। उन्होंने पेण्ड्रा रोड अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े के न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने वाहन चालक द्वारिका व डीजीपी छत्तीसगढ़ से दुर्घटना व विकलांग होने पर 7 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस पेट्रोलिंग का बीमा नहीं था। कोर्ट ने मामले में आदेश जारी करते हुए डीजीपी व वाहन चालक द्वारिका प्रसाद को क्षतिपूर्ति राशि 55416 रुपए 6 फीसदी वार्षीय ब्याज की दर से पीडि़त गौरीशंकर को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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