जनता कांग्रेस छग के सुप्रीमो अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सौ से अधिक पन्ने की याचिका लगाई है। याचिका में संविधान के अनच्छेद 20 का हवाला देते हुए कमेटी के जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने को असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही जाति मामले के निर्धारण को लेकर अनुसूचित जनजाति अधिनियम के 1950 के उक्त आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उक्त आदेश के तहत किसी के द्वारा कंवर आदिवासी होने के अधिकार को नहीं छिना जा सकता। साथ ही उच्च स्तरीय जाति प्रमाणीकरण कमेटी की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित व बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है।