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जनता कांग्रेस के अमित जोगी आज हो रहे रिहा, गोरखपुर जेल से आएँगे बिलासपुर

locationबिलासपुरPublished: Oct 04, 2019 01:04:14 pm

Submitted by:

Saurabh Tiwari

राहत : गोरखपुर जेल से आज कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे बिलासपुर (Chhattisgarh High Court)

जनता कांग्रेस के अमित जोगी आज हो रहे रिहा, गोरखपुर जेल से आएँगे बिलासपुर

जनता कांग्रेस के अमित जोगी आज हो रहे रिहा, गोरखपुर जेल से आएँगे बिलासपुर

बिलासपुर. जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में 25 सितंबर को रिजर्व किए गए फैसला को सार्वजनिक करते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि भाजपा नेत्री समीरा पैकरा की शिकायत पर अमित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ में जोगी के अधिवक्ता की ओर से तर्क देते हुए कहा गया कि इस मामले में पूर्व में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लिहाजा समान मामले में एफआईआर का कोई तुक नहीं है। लिहाजा याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की जाए। (Chhattisgarh High Court)
ज्ञात हो कि तीन अलग-अलग जन्म स्थानों व जाति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए भाजपा की समीरा पैकरा ने मरवाही के पूर्व विधायक अमित के खिलाफ गौरेला थाने में 420 का मामला दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। उक्त विरोध प्रदर्शन के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोगी को गिरफ्तार कर गौरेला की निचली अदालत में पेश किया था। निचली अदालत में जमानत जमानत आवदेन खारिज कर जोगी को गोरखपुर उपजेल भेज दिया था। इसके दूसरे ही दिन एडीजे कोर्ट ने भी जमानत देने से इंकार कर दिया। दोनों अदालतों से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में चिकित्सकीय आधार पर जमानत की मांग की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने जोगी की खराब सेहत का हवाला देते हुए बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई।
साथ ही कहा गया कि इस मामले में शिकायतकर्ता पैकरा की ओर से पूर्व में दायर याचिका को हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लिहाजा उस प्रकरण में एफआईआर किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। एकलपीठ ने 25 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।
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