scriptरिटायर्ड एकाउंट ऑफिसर की पेंशन से कटौती और वसूली पर रोक, 4 को नोटिस | Ban on deduction and recovery from pension of retired account officer, | Patrika News

रिटायर्ड एकाउंट ऑफिसर की पेंशन से कटौती और वसूली पर रोक, 4 को नोटिस

locationबिलासपुरPublished: May 24, 2022 06:53:36 pm

Submitted by:

AVINASH KUMAR JHA

विकास नगर 27 खोली के रहने वाले सीपी.मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे 31 मई 2006 को सम्भागीय एकाउंट ऑफिसर के पद से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको जून 2006 से नियमानुसार चिकित्सा भत्ता भी भुगतान किया जाने लगा।

रिटायर्ड एकाउंट ऑफिसर की पेंशन से कटौती और वसूली पर रोक, 4 को नोटिस

रिटायर्ड एकाउंट ऑफिसर की पेंशन से कटौती और वसूली पर रोक, 4 को नोटिस

बिलासपुर। विकास नगर 27 खोली के रहने वाले सीपी.मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे 31 मई 2006 को सम्भागीय एकाउंट ऑफिसर के पद से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको जून 2006 से नियमानुसार चिकित्सा भत्ता भी भुगतान किया जाने लगा।
चिकित्सा भत्ता भुगतान करने महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित बैंक को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार पेंशन के साथ चिकित्सा भत्ता के भुगतान के लिए 15 फरवरी 2008 को आदेश जारी किया गया था । तदनुसार नियमानुसार उनको जून 2006 से चिकित्सा भत्ता मिल रहा था। 15 साल बाद 18 नवंबर 2021 को सहायक महाप्रबंधक ने आदेश जारी कर चिकित्सा भत्ता का भुगतान बन्द कर अधिक भुगतान बताकर कुल 92 हजार 480 रुपए पेंशन अधिक भुगतान मानकर 1 नवंबर 2021 से प्रतिमाह 11 हजार 949 रुपए की वसूली चालू कर दी गई। इससे याचिकाकर्ता ने परेशान होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने पेंशन से कटौती या वसूली किए जाने संबंधी आदेश के निष्पादन पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही सहायक संचालक पेंशन प्रक्रिया केन्द्र भोपाल, महालेखाकार, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर ,वेतन व लेखाधिकारी केन्द्रीय पेंशन लेखा व वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय बिलासपुर को नोटिस जारी किया है।
चिकित्सा भत्ता भुगतान करने महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित बैंक को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार पेंशन के साथ चिकित्सा भत्ता के भुगतान के लिए 15 फरवरी 2008 को आदेश जारी किया गया था । तदनुसार नियमानुसार उनको जून 2006 से चिकित्सा भत्ता मिल रहा था। 15 साल बाद 18 नवंबर 2021 को सहायक महाप्रबंधक ने आदेश जारी कर चिकित्सा भत्ता का भुगतान बन्द कर अधिक भुगतान बताकर कुल 92 हजार 480 रुपए पेंशन अधिक भुगतान मानकर 1 नवंबर 2021 से प्रतिमाह 11 हजार 949 रुपए की वसूली चालू कर दी गई। इससे याचिकाकर्ता ने परेशान होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने पेंशन से कटौती या वसूली किए जाने संबंधी आदेश के निष्पादन पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही सहायक संचालक पेंशन प्रक्रिया केन्द्र भोपाल, महालेखाकार, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बिलासपुर ,वेतन व लेखाधिकारी केन्द्रीय पेंशन लेखा व वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय बिलासपुर को नोटिस जारी किया है।

ट्रेंडिंग वीडियो