रायपुर के डूंडा इलाके में एक स्थानीय बिल्डर ने कुछ वर्ष पूर्व जमीन का सीमांकन करवाया। इसके बाद यहाँ पर कई मकान बनाकर फ्लोरल सिटी नामक एक आवासीय कालोनी विकसित कर दी थी। बहुत से लोगों ने मकान खरीदकर यहाँ रहना शुरू कर दिया। इस बीच रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने मौके पर नाप करवाने के बाद बताया कि ,इस कालोनी में उनकी जमीन का बड़ा भाग मिला लिया गया है। इसके बाद आरडीए ने यहाँ रहने वालों को हटाकर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्रवाई को फ्लोरल सिटी सोसायटी ने अपने अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी।.इसके खिलाफ आरडीए ने भी अपील की। हाईकोर्ट में गत दिवस वेकेशन बेंच में मामला सुनवाई के लिए आया तो आरडीए के वकील ने बताया कि अभी हम उस इलाके में कब्जा हटाने की प्रक्रिया नहीं करेंगे। इस सबमिशन के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण की सुनवाई निर्धारित की थी। आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डूंडा इलाके में फ्लोरल सिटी के आस पास आरडीए द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब आरडीए का इस बारे में विस्तृत जवाब आने के बाद अगली सुनवाई होगी।