जिला मुंगेली अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित तरवरपुर में संस्था प्रबन्धक नेतराम साहू पर कई तरह से फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। इसमें अनेक किसानों के नाम से फर्जी तरीके से खाद वितरण, फर्जी ऋण आहरण, किसानों को वितरण हेतु शासन से प्राप्त बारदाना की बिक्री, वर्ष 2019-20 में उपार्जन केन्द्र तरवरपुर व मदनपुर में खरीदी धान से बचत 900 क्विंटल को अन्यत्र बिक्री कर प्राप्त राशि अपने पास रखना, फर्जी परमिट जारी करना, समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर कर राशि आहरण करना, फर्जी चौकीदार के नाम वेतन आहरण कर राशि गबन करना आदि अनियमितता शामिल हैं। इनकी शिकायत पर कलेक्टर मुंगेली ने जांच के लिए निर्देशित किया था। सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेशानुसार जांच अधिकारी विजय कुमार भगत अंकेक्षण अधिकारी के प्रतिवेदन पर समिति संचालक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भ्र्ष्टाचार के आरोप में नेतराम साहू को 18 नवम्बर 2021 पद से हटा दिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान संस्था प्रबंधक द्वारा सेवा विवाद अधिनियम के तहत उचित सुनवाई क्षेत्राधिकार सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुगेली के समक्ष प्रस्तुत न कर, चालाकी से संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, संभाग बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संयुक्त पंजीयक द्वारा उक्त सेवा विवाद याचिका को ग्रहण कर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को सुनवाई हेतु स्थानांतरित किया गया। उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ने बिना क्षेत्राधिकार के सुनवाई कर भ्रष्ट संस्था प्रबंधक को 22 फरवरी 2022 को स्थगन प्रदान करते हुए पद पर बहाल कर दिया। स्थगन के पालन के अनुसरण में प्रभार दिलाने सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली को निर्देशित किया।
चार्ज न देने पर संचालक मंडल को दी गई थी एफआईआर की चेतावनी आरोपी कर्मी को बहाली के बाद प्रभार देने हेतु सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली द्वारा अध्यक्ष व संचालक मंडल सेवा सहकारी समिति मर्यादित तरवरपुर को पत्र प्रेषित किया गया कि आप नेतराम साहू संस्था प्रबंधक को चार्ज तीन दिनों के भीतर दे देवे। नही देने पर, आपकी समिति को भंग कर, आप लोगो के खिलाफ एफआईआर. दर्ज कराते हुए एकतरफा प्रभार देने की कार्रवाई की जाएगी। इस पर संचालक मंडल ने एक अपील संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, संभाग बिलासपुर के समक्ष 03 मार्च 2022 को प्रस्तुत की। सुनवाई पूर्ण होने के बाद आदेश के लिए लम्बित है। संचालक मंडल के अध्यक्ष तुलसी राम साहू ने इस मामले में अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वेकेशन ज़ज पार्थ प्रतीम साहू ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अस्थायी राहत देते हुए, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के भ्र्ष्टाचार के आरोपी कर्मी को बहाल करने संबन्धी 22 फरवरी 2022 के आदेश के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है। साथ ही विधिवत उत्तरवादियों को नोटिस जारी करने आदेश पारित किया है।