ग्रहदशा सुधारने का झांसा देकर 92 लाख ठगे, आरोपियों की जमानत खारिज
बिलासपुरPublished: Aug 01, 2015 11:53:00 pm
जिला पंचायत के सीईओ से 92 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपियों की
जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपियों ने सीईओ को उनकी ग्रहदशा
सुधारने का झांसा दिया
था।
बिलासपुर. जिला पंचायत के सीईओ से 92 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपियों ने सीईओ को उनकी ग्रहदशा सुधारने और उनके घर पर गड़े हुए हीरे-जवाहरात, सोना निकालने का झांसा दिया था।
सरकारी योजनाओं में की हेराफेरी
बलौदा बाजार जिला पंचायत के सीईओ अमृत लाल कंवर ने अपनी ग्रहदशा सुधारने और घर पर गड़े हीरे-जवाहरात निकलवाने के चक्कर में सरकारी योजनाआें की राशि में 92 लाख की हेराफेरी कर दी। मामले का खुलासा होने के बाद सीईओ के खिलाफ जुर्म दर्ज करवाने के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। सीईओ ने कुछ लोगों के झांसे में आकर सरकारी राशि में गड़बड़ी करने की जानकारी दी थी। सीईओ की जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
पांच आरोपी गिरफ्तार
इस दौरान पांच तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से तीन बिलासपुर, एक अंबिकापुर और एक पेंड्रा का रहने वाला है। पांच आरोपियों में से जाकिर अली, लियाकत अली और बाबर अली ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इसमें झूठे आरोप में फंसाने की जानकारी देते हुए जमानत पर छोडऩे की मांग की गई थी। वहीं राज्य शासन की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की जानकारी दी गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच में हुई। आरोपों की गंभीरता, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।