मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि एक मशहूर कंपनी सालों से दावा करती आ रही है कि उसकी क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे पर यदि आप गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि एक मशहूर कंपनी सालों से दावा करती आ रही है कि उसकी क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे पर यदि आप गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या कर सकता है।
अगर ऐसी याचिकाएं सुनने लगे तो कल लोग ये कहते कोर्ट आ जाएंगे कि बाल उगाने वाले तेल से उनके बाल नहीं आए। हम ऐसे मामलों में गाइडलाइन जारी नहीं करने बैठे हैं।
दत्तू ने यह बात डॉक्टर चंद्र लेखा की याचिका खारिज करते हुए कही। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ऐसे मामलों को लेकर उपभोक्ता अदालत जाएं। चंद्रलेखा ने मांग की थी, कॉस्मेटिक्स सर्जरी व अंगों को सुंदर बनाने का दावा करने वाले उत्पादों को लेकर कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे।