scriptयदि क्रीम से गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या करेगा… | supreme court refuses to hear pil on regulation of cosmetic surgeries | Patrika News

यदि क्रीम से गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या करेगा…

Published: Nov 17, 2015 10:29:00 am

Submitted by:

Kamlesh Sharma

मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि एक मशहूर कंपनी सालों से दावा करती आ रही है कि उसकी क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे पर यदि आप गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या कर सकता है। 

supreme court

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मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि एक मशहूर कंपनी सालों से दावा करती आ रही है कि उसकी क्रीम लगाने से आप गोरे हो जाओगे पर यदि आप गोरे नहीं हुए तो कोर्ट क्या कर सकता है। 

अगर ऐसी याचिकाएं सुनने लगे तो कल लोग ये कहते कोर्ट आ जाएंगे कि बाल उगाने वाले तेल से उनके बाल नहीं आए। हम ऐसे मामलों में गाइडलाइन जारी नहीं करने बैठे हैं। 

दत्तू ने यह बात डॉक्टर चंद्र लेखा की याचिका खारिज करते हुए कही। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ऐसे मामलों को लेकर उपभोक्ता अदालत जाएं। चंद्रलेखा ने मांग की थी, कॉस्मेटिक्स सर्जरी व अंगों को सुंदर बनाने का दावा करने वाले उत्पादों को लेकर कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे। 
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