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Unlock: रविवार को दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की छूट, जारी हुआ ये नया आदेश

locationबिलासपुरPublished: Jun 19, 2021 06:54:12 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। आगामी रविवार से प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन दोपहर 2 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें खुली रहेगी।

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बिलासपुर. हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। आगामी रविवार से प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन दोपहर 2 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें खुली रहेगी। सैलून को रात 8 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने यह आदेश जारी किया ।

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कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एंव अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल,व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी एवं बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून,ब्यूटी पार्लर, स्पा,पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय में रात 8 बजे तक तथा रविवार को केवल दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर एवं सैलून रविवार को रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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इनपर नहीं है प्रतिबंध
प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे के पश्चात सम्पूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान,पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। दुग्ध, फल, सब्जी, न्यूज पेपर, पेट शॉप, होटलों, रेस्टोरेण्ट्स से होम डिलिवरी, ब्यूटी पार्लर, सैलून तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल व होटल, रेस्टोरेण्ट्स के संचालन की अनुमति होगी। विवाह प्रयोजन के लिए इन हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हॉल व होटल,रेस्टोरेण्ट्स रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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