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बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा का अंतरिम आवेदन खारिज, लटकी गिरफ़्तारी की तलवार

locationबिलासपुरPublished: Mar 18, 2020 10:58:30 am

Submitted by:

JYANT KUMAR SINGH

bilaspur high court: बिल्डर ने लगाई थी दो याचिकाएं, अपने खिलाफ दर्ज अपराध को दी थी चुनौती , बिलासपुर एसपी आरिफ शेख के खिलाफ भी लगाई थी याचिका

अब किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, दो दिनों में कितना काम बचा है और इसे पूरा करने में कितना वक्त लगेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं

अब किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, दो दिनों में कितना काम बचा है और इसे पूरा करने में कितना वक्त लगेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। बिल्डर की ओर से अंतरिम राहत के लिए लगाए गए आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में शासन की ओर से डिपुटी एजी एचएस अहलुवालिया ने बताया कि बिल्डर की ओर से दो याचिकाएं लगाई गई थीं जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बिल्डर की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि उसके विरुद्ध एफआईआर झूठी व गलत है उसे शून्य किया जाए व पुलिस को उसे गिरफ्तार करने से रोक जाए। तखतपुर थाना में दर्ज अपराधक्रमांक 234/15 झूठ व गलत है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट में हुई इस दौरान शासन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बिल्डर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया ।
वहीं बिल्डर हरदीपसिंह खनूजा ने दूसरी याचीका तत्कालीन बिलासपुर एसपी आरिफ शेख के खिलाफ लगाई थी कि एसपी को उसे फरार व 10,000 का इनाम घोषित करने का कोई अधिकार नही है। इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।

बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की ओर इंटरिम एप्लिकेशन कोर्ट में लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एसएस अहलूवालिया, डिपुटी एजी

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