बिल्डर की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि उसके विरुद्ध एफआईआर झूठी व गलत है उसे शून्य किया जाए व पुलिस को उसे गिरफ्तार करने से रोक जाए। तखतपुर थाना में दर्ज अपराधक्रमांक 234/15 झूठ व गलत है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट में हुई इस दौरान शासन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने बिल्डर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया ।
वहीं बिल्डर हरदीपसिंह खनूजा ने दूसरी याचीका तत्कालीन बिलासपुर एसपी आरिफ शेख के खिलाफ लगाई थी कि एसपी को उसे फरार व 10,000 का इनाम घोषित करने का कोई अधिकार नही है। इस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।
बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की ओर इंटरिम एप्लिकेशन कोर्ट में लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसएस अहलूवालिया, डिपुटी एजी