जनपद पंचायत भाटापारा की अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू ने वकील हेमंत गुप्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रायपुर संभाग के संभागायुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी की गई तिथि और चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद संभागायुक्त रायपुर ने जनपद पंचायत भाटापारा की अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। संभागायुक्त ने अपने आदेश में पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को निर्देशित किया था कि संचालक पंचायत के समक्ष आवेदन पेश कर इसे चुनौती दें। याचिकाकर्ता ने संभागायुक्त के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद जनपद पंचायत भाटापारा ने जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए 21 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे की तिथि तय कर दी है। मतदान से पूर्व राहत देने की गुहार याचिकाकर्ता ने लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस तिवारी ने रायपुर संभाग के कमिश्नर के फैसले को उचित ठहराते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि उसे उचित मंच में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करना था। याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है। पंचायत राज अधिनियम के प्रविधानों का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।