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CG High Court: सड़क किनारे गार्डन मामले में हाईकोर्ट ने कहा, संबंधित विभाग में शिकायत करें

Bilaspur News: पुराने बस स्टैंड के श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक से टैगोर चौक शिव टॉकीज तक रोड को चौड़ीकरण का मामला काफी पुराना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2017 में अनुमति दी थी।

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Chhattisgarh News: पुराने बस स्टैंड से शिव टॉकीज टैगोर चौक तक दुकानें हटाकर निगम द्वारा गार्डन बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित विभाग में अपना पक्ष रखते हुए मामले की शिकायत करना चाहिए। साथ ही चाहें तो इस मुद्दे पर अवमानना याचिका दायर की जा सकती है।

पुराने बस स्टैंड के श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक से टैगोर चौक शिव टॉकीज तक रोड को चौड़ीकरण का मामला काफी पुराना है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2017 में अनुमति दी थी। मामले में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नगरीय प्रशासन सचिव ने निगम प्रशासन को निगम की आय बढ़ाने के लिए बस स्टैंड चौक से शिव टॉकीज चौक तक दुकानें बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

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हाईकोर्ट और बस स्टैंड स्थानांतरित होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने टाउन कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेकर निर्माण कराने स्वीकृति प्रदान की थी। जारी निर्देश में दुकानों के पीछे 30 फीट की सर्विस रोड बनाने और मुय मार्ग को 80 फीट चौड़ा रखने का प्रावधान किया गया था। लेकिन निगम ने प्लान तैयार किया तो वहां पर दुकानों के लिए पार्किंग की समस्या आई। इस पर दुकानों की जगह पर गार्डन का प्लान कर वहां निर्माण भी शुरू कर दिया गया है।


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