बिलासपुर

CGPSC 2019 प्री परीक्षा में गड़बड़ी मामला, हाईकोर्ट का नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश

– छत्तीसगढ़ पीएससी-2019 प्री परीक्षा में गड़बड़ी का मामला- 3 सवालों को दोबारा जांच कर नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश

बिलासपुरNov 04, 2020 / 03:57 pm

Ashish Gupta

अभी तक किसी विभाग ने नहीं भेजा पीएससी को भर्ती प्रस्ताव

बिलासपुर . हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के तीन सवालों को दोबारा जांचने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के भीतर तीन सवालों की दोबारा जांच कर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। उसी के अनुसार रिजल्ट जारी कर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए।
पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में सवाल और मॉडल आंसर की गड़बड़ी पर उदयन दुबे, ज्योति सोनी, राकेश यादव सहित 50 से ज्यादा छात्रों ने अधिवक्ता रोहित शर्मा, अर्जित तिवारी, पी. आचार्य व अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 अक्टूबर को यचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा था। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मंगलवार को याचिका स्वीकार कर प्रश्न क्रमांक 2, 76 व 99 की पुन: जांच करने और उसके अनुसार नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया।
बता दें कि सुनवाई लंबित रहने के दौरान ही पीएससी ने 18 से 21 अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा तय कर दी थी। लेकिन 8 अक्टूबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी।

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