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पीएससी और सीधी भर्ती में अब तीन साल परिवीक्षा अवधि, वेतन भी नहीं मिलेगा पूरा

locationबिलासपुरPublished: Jul 30, 2020 05:04:56 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) समेत विभागों में सीधी भर्ती में नौकरी लगने के बाद चयनित व्यक्तियों को अब 3 साल तक परिवीक्षा अवधि पूरी करनी पड़ेगी। नौकरी करने वाले ऐसे लोगों को पूरा वेतन भी नहीं मिलेगा।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) समेत विभागों में सीधी भर्ती में नौकरी लगने के बाद चयनित व्यक्तियों को अब 3 साल तक परिवीक्षा अवधि पूरी करनी पड़ेगी। नौकरी करने वाले ऐसे लोगों को पूरा वेतन भी नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव डॉ एके सिंह के हस्ताक्षर से संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। नए संशोधन आदेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होने पर शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। इसी प्रकार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित अन्य विभागों के शासकीय सेवकों को भी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।

स्टाइपेंड मिलेगा
वित्त विभाग के नए संशोधित अधिसूचना के मुताबिक सीधी भर्ती के चयनित शासकीय सेवकों को प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत स्टाइपेंड मिलेगा। द्वितीय वर्ष में उच्च पद के वेतनमान का न्यूनतम 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% वेतन मिलेगा। लेकिन परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक के समान मिलेगा।

नए चयनितों को नुकसान
राज्य में लोक सेवा आयोग एवं अन्य सीधी भर्ती के पदों पर चयनित होने वाले शासकीय सेवकों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है

पहले दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि थी
संयुक्त कलेक्टर मनोज केसरिया ने बताया कि शासकीय सेवा में चयनित सेवकों को पूर्व में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी पड़ती थी। परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित सेवकों को पूरा वेतन मिलता रहा है।

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