लेकिन अंतिम चयन सूची में दूसरे जिले के उम्मीदवारों का चयन किया गया और स्थानीय स्तर पर आवेदन करने वालों का चयन नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को जीपीएम कलेक्टर से मिलकर आवेदक ने चयन सूची पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर सीएमएचओ का कहना है कि इस मामले में अधिकारियों की समिति बनाई गई है सभी नियमों का पालन किया गया है।
पीडि़त गणेश कुमार बंजारा ने बताया कि जीपीएम जिले में कोविड 19 के रोकथाम व बचाव के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत अस्थाई संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। इसमें माइक्रोबायोलाजिस्ट, स्टॉफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट एवं सफाई कर्मी के पद शामिल थे।
इस भर्ती के चयन प्रक्रिया के दिशा निर्देशों में कई नियमों व शर्तों में आवश्यक दस्तावेजों के शर्त क्रमांक 8 में आवेदक के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जिला गौरेला,पेंड्रा मरवाही के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
नियम शर्तों को दरकिनार किया
जिले में स्वास्थ्य विभाग की संविदा भर्ती प्रक्रिया में नियम व शर्तों को दरिकनार करके दूसरे जिले के उम्मीदवार का चयन करना पूरी तरह से पक्षपात है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए
-गणेश कुमार बंजारा, पीडि़त,बस्ती बगरा,गौरेला,जीपीएम
पांच सदस्यीय समिति का निर्णय
संविदा भर्ती के विभिन्न पदों पर जिला स्तरीय पांच सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने चयन किया है। सभी नियमों का पालन किया गया है।
-डॉ.देवेंद्र पैकरा, सीएमएचओ,जीपीएम