प्रतिदिन 300 पॉजिटिव
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिले में प्रतिदिन 250-300 कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं । शनिवार तक जिले में कुल 5834 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है । अब तक कुल 68 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है ।
चेन तोडऩे कंटेनमेंट जोन
डॉ. मित्तर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोडऩे हेतु जिले के नगरीय क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है । इस संबंध में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों एवं आमजन के द्वारा भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही मांग की जा रही है तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
नगरीय निकाय कंटेनमेंट जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के नगरीय निकायों में बिलासपुर नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद रतनपुर व तखतपुर, नगर पंचायत बोदरी, बिल्हा, कोटा, मल्हार को 22 सितंबर सुबह 5 बजे से 28 सितंबर रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है।
बंद-एक नजर में
०. बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे ।
०.आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है। इनमें आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक शहरी व ग्रामीण, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील, थाना एवं चौकी। किंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । इसके अतिरिक्त जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया, रेलवे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे के डिस्पोजल इत्यादि ।
०. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।
०. इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी ।
०.मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे ।
०. बैंकों के संचालन की समय सीमा प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे अपरान्ह तक होगी ।
०. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। बैंकों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए एवं ग्राहकों को शाखाओं में आने के लिए हतोत्साहित किया जाए।
०. पेट्रोल पम्प के संचालन की अनुमति सुबह ७ बजे से दोपहर १२ बजे तक होगी ।
०.दूध पार्लर खोलने व वितरण की समयावधि प्रात:६ बजे से 8 तक एवं सायं 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी ।
०.पशु चारा दुकानें, पेट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
०.एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
०.आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों यथा दवा एवं चिकित्सा उपकरण आदि के परिवहन की अनुमति रहेगी ।
०.औद्योगिक संस्थानों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन अनुमति होगी।
०.राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं तिफरा ओवरब्रिज, पेण्ड्रीडीह, पथरापाली एनएचएआई के निर्माण की अनुमति मजदूरों को निर्माणस्थल पर ही रखने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करने की शर्त पर होगी ।
०.सभी नगरीय निकायों अंतर्गत स्थित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
०.सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
०.सभी प्रकार के सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
०.कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग,एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे । इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे ।
०. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे।अत्यावश्यक स्थिति में कार्य करने बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मॉस्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे
०. उल्लेखित बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।
उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा १८८ के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।