कोरोना वायरस को लेकर बिलासपुर जिले में धारा 144 लागू
Section 144 applied: जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय अलंग ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेशानुसार करोना वायरस के महामारी के मद्देनजर लोगों को एक जगह एकत्रित होने के लिए मना किया गया है ।

बिलासपुर . जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय अलंग ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेशानुसार करोना वायरस के महामारी के मद्देनजर लोगों को एक जगह एकत्रित होने के लिए मना किया गया है ।
जिले में सभा , जुलूस , धरना , रैली ,धार्मिक ,सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों को जिसमें लोग एकत्रित हों प्रतिबंधित कर दिया गया है । इस हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है । जिसके उल्लंघन किए जाने पर वैधानिक सजा का प्रावधान किया गया है।
कोरोना संक्रमित सामने आए इलाज के लिए
इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को अपने आप ही सामने आकर इलाज कराना अनिवार्य किया गया है । विदेशों से आए संक्रमित व्यक्ति को संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है । कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य शासन की हेल्पलाइन नंबर 104 है ।
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