चलित अदालत में आरपीएफ ने गुरुवार को महिला व विकलांग कोच में सफर करने वाले यात्रियों के साथ अनावश्यक रेलवे ट्रैक पार करने वाले 20 यात्रियों को पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने महिला व विकलांग कोच में सफर करते पकड़ाए 18 यात्रियों पर 100-100 रुपए का अर्थ दण्ड लगाकर दंडित किया। वही बिना किसी कारण लापरवाही पूर्वक खुद की जान को जोखिम में ड़ाल कर रेलवे ट्रैक को पार करने वाले दो यात्रियों पर 1-1 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही दुबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी गई। गुरुवार को हुई कार्रवाई में न्यायालय ने 20 यात्रियों पर कुल 3800 सौ रुपए का अर्थ दण्ड लगाकर कार्रवाई की है।