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बिलासपुर

अब इस आधार पर अमित जोगी को जमानत दिए जाने की मांग, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हाईकोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व
 

बिलासपुरSep 26, 2019 / 01:09 pm

Saurabh Tiwari

अब इस आधार पर अमित जोगी को जमानत दिए जाने की मांग, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

अब इस आधार पर अमित जोगी को जमानत दिए जाने की मांग, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

बिलासपुर. जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोगी की खराब सेहत का हवाला देते हुए बेहतर चिकित्सा के लिए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई। वहीं शासन ने इस पर एतराज जताते हुए जमानत दिए जाने का विरोध किया।
ज्ञात हो कि तीन अलग-अलग जन्म स्थानों व जाति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए भाजपा की समीरा पैकरा ने मरवाही के पूर्व विधायक अमित के खिलाफ गौरेला थाने में 420 का मामला दर्ज कराया था। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। उक्त विरोध प्रदर्शन के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोगी को गिरफ्तार कर गौरेला की निचली अदालत में पेश किया। निचली अदालत में जमानत जमानत आवदेन खारिज करते हुए जोगी को गोरखपुर उपजेल भेजे जाने का आदेश दिया। इसके दूसरे ही दिन एडीजे कोर्ट ने भी जमानत देने से इंकार कर दिया।
इसके बाद हाईकोर्ट में चिकित्सकीय आधार पर जमानत की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने जोगी की खराब सेहत का हवाला दिया, वहीं शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने विरोध किया।

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