ये दस्तावेज अपलोड करने पडेग़े
राज्य के भीतर आने-जाने के लिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड़ करना पड़ेगा । इनमें आवेदक का फोटोग्राफ , आधार कार्ड, व्यापार प्रमाण पत्र (जीएसटी पंजीकरण या गुमास्ता/दुकान का पंजीयन प्रमाण पत्र/ वाहन परमिट/ ट्रांसपोर्ट परमिट / अन्य दस्तावेज ) अपलोड करना जरूरी है।
दफ्तर न आए आवेदक
ई. पास के लिए किसी व्यक्ति को कलेक्टोरेट कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ई. पास एप के माध्यम से आवेदक घर बैठे ही आवेदन कर सकते है। आवेदक को ई. पास एप के माध्यम से स्वीकृति और अस्वीकृति की जानकारी की सुविधा एप में उपलब्ध है।