बिलासपुर

पत्नी- बेटे को कोरोना होने पर पूर्व ओएसडी ओपी गुप्ता को मिली जमानत

– बलात्कार के आरोप में जेल दाखिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी आरोपी ओपी गुप्ता को अपने बंगले से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

बिलासपुरJun 04, 2021 / 01:48 pm

CG Desk

High Court ने एमपी सरकार पर की तल्ख टिप्पणी

बिलासपुर . बहुचर्चित पॉक्सो तथा बलात्कार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता की अस्थायी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की है। कोर्ट ने 50 हजार के पर्सनल बांड पर 30 दिनों के लिए गुप्ता को जमानत पर छोडऩे का आदेश दिया है।
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बलात्कार के आरोप में जेल दाखिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी आरोपी ओपी गुप्ता को अपने बंगले से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गुप्ता ने अपने वक़ील डीके ग्वालरे के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। इसमें कहा है कि उनकी पत्नी और बेटा कोरोना से पीड़ित है। उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। इसलिए उनको जमानत दी जाए।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर 30 दिन की जमानत देते हुए इस अवधि के बाद 2 जुलाई को अनिवार्य तौर पर सम्बंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर के निर्देश दिए।
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