बिलासपुर

लाकडाउन में भी किसानो को मिलेगी खाद और कीटनाशक दवाईया, साथ में ऋण पुस्तिका लेकर जाना जरूरी

वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की फसलों पर कीट व्याधि प्रकोप को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी आदेश में संशोधन किया। जिला दंडाधिकारी डॉ.सारांश मित्तर ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में सभी कृषि खाद,बीज एवं दवाई की बिक्री के लिए शुक्रवार से तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है।

बिलासपुरSep 25, 2020 / 03:46 pm

Karunakant Chaubey

लाकडाउन में भी किसानो को मिलेगी खाद और कीटनाशक दवाईया, साथ में ऋण पुस्तिका लेकर जाना जरूरी

बिलासपुर. धान की बालियों में इन दिनों कीट-पतंगों का व्यापक असर दिख रहा है। जिले के नगरीय निकायो में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की वजह से खाद कीटनाशक दुकानों को बंद में छूट नहीं दी गई थी । ‘पत्रिका’ ने किसानों की समस्या को लेकर गुरूवार के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई । इसके बाद जिला प्रशासन ने इस खबर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए शुक्रवार से कीटनाशक दुकानों को तीन घंटे खोलने की छूट का आदेश जारी किया गया है।

वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की फसलों पर कीट व्याधि प्रकोप को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी आदेश में संशोधन किया। जिला दंडाधिकारी डॉ.सारांश मित्तर ने जिले के नगरीय क्षेत्रों में सभी कृषि खाद,बीज एवं दवाई की बिक्री के लिए शुक्रवार से तीन घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई है। कृषि से संबंधित दुकाने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने एवं संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

 

ऋण पुस्तिका लाना जरूरी

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि विक्रेता अपनी दुकान निर्धारत समय पर ही खोलें एवं बंद करेंगे । व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है । प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक को ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता होगी।

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