होम आइसोलेशन में असहयोग करने पर मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूमूड़ा निवासी सुशील कुमार सोनवानी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया गया है। एफ आई आर में उल्लेखित है कि वर्तमान में देश व विश्व मे कोरोना वायरस फैला हुआ है। राज्य शासन द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट अंतर्गत नागरिकों को इस वायरस जनित रोग से बचाव के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने, संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित होने की संभावना होने पर भीड़ एकत्रित न करने, होम आइसोलेशन में रहने,व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। तेंदूमूड़ा निवासी सुशील कुमार सोनवानी 17 मार्च को हैदराबाद से यात्रा कर ग्राम वापस आया । इसकी ं सूचना प्राप्त होने पर निगरानी दल द्वारा उसे होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए। होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोहल्ले और चौक में घूमते पाए जाने पर समझाने पर अभद्र व्यवहार करने पर उसके खिलाफ एफ आईआर दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार आजाद चौक पेंड्रा निवासी सचिन केशरवानी नई दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्य कर रहा था। वह 18 मार्च को पेंड्रा पहुंचा। जिसकी सूचना चिकित्सा दल पेंड्रा को प्राप्त होने पर होम आइसलेशन में रखा गया। होम आइसोलेशन विशेष निगरानी की सूचना उसके घर के मुख्य द्वार पर उसकी सहमति से लगाया गया। जिसके बाद भी सचिन केशरवानी द्वारा चिकित्सकीय दल की हिदायत को न मानते हुए अपने घर के बाहर मोहल्ले में घूमते हुए पाए जाने पर इंडियन पेनल कोड सेक्शन 188 के तहत एफ आईआर दर्ज किया गया है। जीपीएम की कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु शासन द्वारा होम आइसोलेशन के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।