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किराएदारों से किराया मांगने व मकान खाली कराने पर होगी एफआईआर,आदेश तुरंत प्रभावशील

locationबिलासपुरPublished: Mar 29, 2020 08:04:07 pm

Submitted by:

GANESH VISHWAKARMA

कोरोना महामारी के दौरान जिले में कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार से जबरिया किराया नहीं ले सकेगा।

फ़ाइल फ़ोटो

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बिलासपुर . कोरोना महामारी के दौरान जिले में कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार से जबरिया किराया नहीं ले सकेगा। साथ ही किराएदार को जबरिया मकान खाली नहीं करा सकेगा। एेसा करने वाले मकान मालिक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग ने रविवार को यह आदेश जारी किया । यह आदेश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर की सीमा क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु संस्थानों के लिए आदेश जारी किए गए हैं । जिले में कई दैनिक मजदूरी में संलग्न लोगों एवं अन्य किरायेदारों द्वारा लगातार इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है कि मकान मालिक द्वारा किराया देने हेतु बाध्य किया जा रहा है तथा नहीं देने पर मकान खाली करने हेतु परेशान किया जा रहा है । जिसके कारण ये लोग अपने मकानों को छोडक़र अपने मूल स्थानों के लिए जाने को विवश हो रहे हैं । इस स्थिति से जिले में दो प्रकार की विकट स्थितियाँ उत्पन्न हो रहीं है । ऐसे मजदूर, कर्मचारी जिले के विभिन्न मार्गों पर आकर अपने – अपने गृह जिलों को जाने के लिए विवश हो रहे हैं जिससे कोरोना वायरस के फैलने की सम्भावना और भी अधिक होती जा रही है । वहीं ऐसे कर्मचारी, मजदूर जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वितरण से जुड़े हुए हैं वे अपने गृह जिले की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश होने के कारण जहां एक ओर इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व वितरण बाधित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी अधिक प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
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१ माह किराया नहीं मांग सकेंगे
जिले में किसी भी भवन स्वामी द्वारा जिले के किसी भी मजदूर ,कर्मचारी जो जिले की विभिन्न इकाईयों , कम्पनियों , कार्यालयों , संस्थानों में कार्यरत हैं या अन्य किराएदारों से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं कर सकेगा । वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरांत ही लिया जा सकेगा । बाक्स
सजा का प्रावधान
यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी । जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनो हो सकता है । यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है ।
इस नंबर पर दें सूचना
किसी भवन स्वामी द्वारा यदि उक्त इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो जिला कार्यालय के दूरभाष कमांक 07752 . 251000 पर सूचना दी जा सकती है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

पशु चारा व मछली चारा दुकानों को छूट
जिले में पशु चारा एवं मछली चारा बेचने वाले दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। यह चारा बेचने वाले दुकानों को सुबह ७ बजे से दोपहर १२ बजे तक दुकानें खोलने की छूट रहेगी।

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