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बिलासपुर

पूर्व सरपंच ने पांच एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया ऑलीशान मकान

– अतिरिक्त तहसीलदार ने अतिक्रमण के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया, पर प्रशासन को ही ठेंगा दिखा दिया

बिलासपुरJul 26, 2020 / 09:55 pm

CG Desk

Court

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बिलासपुर. ग्राम पंचायत लिंगियाडीह के पूर्व सरपंच ने ग्राम बहतराई में पांच एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया। शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा करके मकान बनाने के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार ने निर्माण पर रोक लगाने स्थगन आदेश जारी किया। इस आदेश को दरकिनार करके सरकारी जमीन पर ऑलीशान मकान बना लिया है।
ग्राम बहतराई के पटवारी हल्का नंबर ४८ के खसरा नंबर ३२९ के रकबा ५.८२०० हेक्टेयर में से रकबा २.५०२ हेक्टेयर भूमि पर दो मकान एवं खेत बनाकर पूर्व सरपंच महेंद्र गढे़वाल ने अतिक्रमण किया है। पटवारी के जांच प्रतिवेदन में यह अतिक्रमण साबित हुआ है। इसके बाद न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल ने इस निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए।
संयुक्त टीम गठित
अतिरिक्त तहसीलदार नारायण प्रसाद गबेल ने इस भूमि की जांच के लिए राजस्व विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त जांच टीम गठन किया है। इस जांच टीम में राजस्व निरीक्षक सुशील कुलमित्र, अवश्वनी देवांगन, पटवारी अनिल डोडवानी, अमित पांडेय, कौशल यादव, नगर निगम के उप अभियंता जुगल सिंह व नगर निगम के पटवारी हरीश जैन को शामिल किया गया है। जांच टीम को सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया। लेकिन कोविड १९ के लॉकडाउन की वजह से यह जांच पूरी नहीं हो सकी।
रोक के बावजूद निर्माण
न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद पूर्व सरपंच ने मकान निर्माण का कार्य रोका नहीं गया। पांच एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण है।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण व निर्माण
बहतराई के शासकीय भूमि पर पूर्व सरपंच ने करीब साढे़ पांच एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया है। इस जमीन पर मकान निर्माण करने पर रोक लगाई है। इसकी जांच के लिए राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम गठित की गई है।
एनपी गबेल, अतिरिक्त तहसीलदार,बिलासपुर
पैतृक जमीन
जिस जमीन को शासकीय बताया जा रहा है। वह पैतृक भूमि है। सभी दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए हैं।
महेंद्र गढे़वाल, पूर्व सरपंच

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