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गणेश उत्सव: चार फीट से ऊंची नहीं होगी, लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

locationबिलासपुरPublished: Jul 31, 2020 05:02:00 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

र्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गणेश उत्सव: चार फीट से ऊंची नहीं होगी, लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

गणेश उत्सव: चार फीट से ऊंची नहीं होगी, लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुंगेली. नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए गणेश उत्सव मनाने के संबंध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने दिशा निर्देश जारी किया है।

जारी दिशा निर्देश में उन्होंने कहा है कि मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4 गुणे 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुणे 15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह हो, जिसमे कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जाएं। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक न हो।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाला व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा झांकी के अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं यह मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वहां ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा।

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