बिलासपुर

शादी न करने पर युवती ने की आत्महत्या, कोर्ट ने युवक पर दर्ज एफआईआर को निरस्त किया

युवक द्वारा शादी का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते युवती ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में दर्ज एफ़आईआर को चुनौती देते युवक ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोप निराधार पाकर एफआईआर को निरस्त कर दिया।

बिलासपुरMay 17, 2022 / 09:04 pm

AVINASH KUMAR JHA

शादी न करने पर युवती ने की आत्महत्या, कोर्ट ने युवक पर दर्ज एफआईआर को निरस्त किया

बिलासपुर। युवक द्वारा शादी का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते युवती ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में दर्ज एफ़आईआर को चुनौती देते युवक ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोप निराधार पाकर एफआईआर को निरस्त कर दिया।
युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कराया था। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर युवक ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार कोरिया जिले में एक युवक ने युवती को शादी करने का आश्वासन दिया पर शादी नहीं की। इससे दुखी होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसको चुनौती देते हुए युवक ने एडवोकेट पुष्कर सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्तीकरण की याचिका लगाई। युवक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि युवक ने शादी का आश्वासन नहीं दिया था। उसने युवती को न तो प्रताड़ित किया और न ही उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया।, इसलिए उस पर अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद युवक के खिलाफ दर्ज अपराध को निरस्त कर दिया।
युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कराया था। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर युवक ने हाइकोर्ट में याचिका पेश की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार कोरिया जिले में एक युवक ने युवती को शादी करने का आश्वासन दिया पर शादी नहीं की। इससे दुखी होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इसको चुनौती देते हुए युवक ने एडवोकेट पुष्कर सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्तीकरण की याचिका लगाई। युवक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि युवक ने शादी का आश्वासन नहीं दिया था। उसने युवती को न तो प्रताड़ित किया और न ही उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया।, इसलिए उस पर अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद युवक के खिलाफ दर्ज अपराध को निरस्त कर दिया।

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