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जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने ‘पत्रिका’ से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि Containment Zone घोषित करने के बाद नागरिकों के दिनचर्या के जरूरतों के सामानों की दिक्कत न हो। इसे ध्यान में रखकर किराना दुकानों से ग्राहकों को सामानों की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन किराना दुकान संचालकों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किराना दुकान संचालक अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी के माध्यम से सामान पहुंचा सकेंगे।यह भी पढ़ें: कोरोना के सुनामी में टूटे रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ में पहली बार 24 घंटे में 181 लोगों की मौत
कोरोना संक्रमण और कंटेनमेंट जोन को लेकर अफवाहों से सावधान रहने की अपील नागरिकों से की गई है। एक निजी न्यूज चैनल ने फेक न्यूज प्रसारित करके गुरुवार से लॉकडाउन समाप्त होने और रात आठ बजे तक सभी दुकानें खोलने की इजाजत को पूरी तरह से निराधार बताया है। डॉ. मित्तर ने कहा कि इस संकट के दौर में नागरिकों को सावधानी और सतर्कता जरूरी है। जिला प्रशासन इस संकट से उबरने के लिए हरसंभव प्रयासरत है। जनसामान्य को उनकी समस्याओं के निराकरण करने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है।