scriptचिटफंड मामले में एफआईआर के खिलाफ आरोपी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित | Hearing on plea of former MP completed in chit fund case | Patrika News

चिटफंड मामले में एफआईआर के खिलाफ आरोपी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

locationबिलासपुरPublished: Sep 18, 2019 07:40:10 pm

Submitted by:

Murari Soni

राजनांदगांव व दुर्ग थाने में हुए एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है।

चिटफंड मामले में एफआईआर के खिलाफ आरोपी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

चिटफंड मामले में एफआईआर के खिलाफ आरोपी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर. जस्टिस आरसीएस सामंत की एकलपीठ ने चिटफंड मामले के आरोपी पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजनांदगांव व दुर्ग थाने में हुए एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है। बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अभिषेक सिंह की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्पेशल लिव पिटिशन की कापी हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए जाने की मांग की थी। बुधवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक शर्मा द्वारा दस्तावेज पेश कर दी गई।
ज्ञात हो कि चिटफंड कंपनियों को प्रमोट करने और घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कई निवेशकों ने अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ अंबिकापुर की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया था। अंबिकापुर के बाद निवेशकों ने राजनांदगांव व दुर्ग थाने में भी अभिषेक, मधुसूदन यादव समेत अन्य के एफआईआर दर्ज करवाई है। उक्त एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई थी।
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