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अजीत जोगी के खिलाफ नेताम की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

locationबिलासपुरPublished: Sep 25, 2019 12:31:15 pm

Submitted by:

RAJEEV DWIVEDI

सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद डीबी में अपील कर सुनवाई की मांग की गई थी

Ajit Jogi caste issue

Ajit Jogi caste issue

बिलासपुर. सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के खिलाफ संत कुमार नेताम की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद डीबी में अपील कर सुनवाई की मांग की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
जाति छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ अजीत जोगी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका के विरोध में आदिवासी नेता नेताम द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि उनकी शिकायत पर ही कार्रवाई की गई है, लिहाजा उनका पक्ष पहले सुना जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया था। सिंगलबेंच के आदेश के खिलाफ नेताम द्वारा अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से डीबी में अपील की गई है। इसमें कहा गया कि मामला आदिवासी हितों से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा आदिवासी हितों पर हमला या छिनने की कोशिश की जा रही है तो असली आदिवासी नेता को हित रक्षा के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर करने का अधिकार है। लिहाजा उनका पक्ष सुना जाए। याचिका के साथ एकलपीठ के आदेश की प्रमाणित कापी भी डीबी में पेश की गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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